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    राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

    यह योजना भारत सरकार की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया के जीविकोपार्जक (पुरुष या महिला) सदस्य की मृत्यु होने के उपरान्त पीड़ित परिवार को, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, 20,000/- की राशि एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

    योजना के तहत पिछले दो वर्षाे में लाभपात्रों सहित खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार सेः-

    (रूपये करोड़ो मं)
    वर्ष लाभपात्रों की संख्या खर्च की गई राशि
    2014-15 3933 7.77
    2015-16 3185 6.37
    2016-17 2965 8.53
    2017-18 4155 8.31
    2018-19 4213 8.42
    2019-20 4238 8.48