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    निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना

    यह राज्य सरकार की योजना है जिसके अन्तर्गत बच्चे की 21 वर्ष तक की आयु तक उसके माता-पिता/सरंक्षक को जोकि नीचे दर्शाये विभिन्न कारणों के कारण निराश्रित है, को 1-3-2009 से 200/-रू0 प्रतिमास प्रति बच्चा वित्तीय सहायता दी जाती थी तथा एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2014 से 500/-रू0 प्रतिमास प्रति बच्चा की वित्तीय सहायता दी जा रही थी। अब दिनांक 01.11.2016 से 700/- रू0, दिनांक 01.11.2018 से 1100/-रू0,दिनांक 01.01.2020 से 1350/-रू0 तथा दिनांक 01.04.2021 से 1600/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है।

    क) पात्रता मानदण्ड

    1. 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता/पिता के लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो अथवा अथवा मानसिक/शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो ।
    2. बच्चे के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रू0 से अधिक न हो ।
    3. परिवार में केवल दो बच्चों को लाभ दिया जाता है ।

    ख) योजना के अन्तर्गत लाभपात्रों, बजट एवं खर्चे का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

    राशि करोड़ रू0 में
    वित्त वर्ष लाभपात्रों की संख्या संशोधित बजट खर्च हुई राशि
    2017-18 2,05,023 183.78 182.99
    2018-19 1,33,739 251.79 251.70
    2019-20 1,44,985 310.51 310.51
    2020-21 1,46,394 380.30 354.77