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    किन्नर भत्ता योजना

    हरियाणा राज्य के विभिन्न शहरों में रह रहे किन्नरों को, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो और सिविल सर्जन द्वारा आवेदक के किन्नर होने बारे जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जायेगा । यह योजना 1-6-2006 से लागू की गई है और प्रारम्भ में 300/-रू0 प्रतिमास भत्ता दिया जाता था। दिनांक 01.01.2015 से भत्ता की दर बढाकर 1200/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र किया गया था। दिनांक 01-01-2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढाकर 1400/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया था। अब दिनांक 01.11.2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढाकर 1600/-रू0,दिनांक 01.11.2018 से 2000/-रू0, दिनांक 01.01.2020 से 2250/-रू0 तथा दिनांक 01.04.2021 से 2500/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है।

    क) पात्रता मानदण्ड:

    • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी/अधिवासी हो और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व हरियाणा राज्य में पिछले पांच वर्ष से रह रहा हो ।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
    • आवेदक को अपने किन्नर होने बारे सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
    • आवेदक किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नही होना चाहिए।

    ख) योजना के अन्तर्गत लाभपात्रों, बजट एवं खर्चे का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

    राशि लाख रू0 में

    वित्त वर्ष लाभपात्रों की संख्या बजट खर्च हुई राशि
    2017-18 24 7 4.97
    2018-19 31 7 6.18
    2019-20 31 8 7.80
    2020-21 33 9 8.60