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    कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता योजना

    जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर राज्य के विभिन्न शहरांे में रह रहे कश्मीरी परिवारों को, 1000/-रू0 प्रतिमास प्रति सदस्य की दर से अधिकतम 5000/-रू0 प्रति परिवार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना 1-4-2006 से प्रारम्भ की गई है । चालू वित वर्ष 2016-17 में 0.30 लाख रूपये की राशि का बजट प्रावधान है । इस योजना के अन्तर्गत 11 लाभपात्र लाभ प्राप्त कर रहे थे। वित वर्ष 2015-16 में 2,000/-रू0 की राशि खर्च हुई है तथा वित्त वर्ष 2016-17 में 11 लाभार्थी लाभ प्राप्त कर रहे है तथा 1.16 लाख रू0 की राशि खर्च की गई। वर्तमान में इस योजना के अन्तगर्त 9 लाभपात्र लाभ प्राप्त कर रहे है। वर्ष 2019-20 में 3.00 लाख रू0 का बजट प्रावधान है जिमें से 0.90 लाख रू0 की राशि दिनांक 15.01.2020 तक खर्च की गई है।

    पात्रता मानदण्ड:

    • जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित परिवार जिनकी सभी साधनों से वार्षिक आय 2,00,000/-रू0 से अधिक न हो, इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य है ।
    • परिवार को पुर्नस्थापन के लिए कुल 5 वर्ष तक की अवधि के लिए वित्तीय दी जायेगी।