स्कूल न जा सकने वाले निःशक्त बच्चों के लिए वित्तीय सहायता
यह योजना वर्श 2008-09 से प्रारम्भ है। हरियाणा राज्य में औपचारिक शिक्षा से वंचित ऐसे मन्दबुद्धि बच्चों जिनकी बौद्धिक क्षमता (आई.क्यू.) 50 से कम अथवा न्यूनतम दिव्यांगता 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक एवं आयु 18 वर्ष से कम है तथा जिनके माता पिता की मासिक आय न्यूनतम मासिक दर अथवा कम है, को मास अप्रैल, 2021 से 1900/- रूपये प्रतिमास की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है।
वर्ष | लाभपात्रों की संख्या | बजट प्रावधान | खर्च हुई राशि |
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2017-18 |
8823 |
1071.00 |
1070.63 |
2018-19 | 10787 | 1573.52 | 1573.52 |
2019-20 | 12838 | 2073.00 | 2073.43 |
2020-21 | 13502 | 2670.00 | 2547.02 |