हरियाणा राज्य के विभिन्न शहरों में रह रहे किन्नरों को, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो और सिविल सर्जन द्वारा आवेदक के किन्नर होने बारे जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जायेगा । यह योजना 1-6-2006 से लागू की गई है और प्रारम्भ में 300/-रू0 प्रतिमास भत्ता दिया जाता था। दिनांक 01.01.2015 से भत्ता की दर बढाकर 1200/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र किया गया था। दिनांक 01-01-2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढाकर 1400/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया था। अब दिनांक 01.11.2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढाकर 1600/-रू0,दिनांक 01.11.2018 से 2000/-रू0, दिनांक 01.01.2020 से 2250/-रू0 तथा दिनांक 01.04.2021 से 2500/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है।
क) पात्रता मानदण्ड:
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी/अधिवासी हो और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व हरियाणा राज्य में पिछले पांच वर्ष से रह रहा हो ।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
- आवेदक को अपने किन्नर होने बारे सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- आवेदक किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नही होना चाहिए।
ख) योजना के अन्तर्गत लाभपात्रों, बजट एवं खर्चे का विवरण निम्न प्रकार से हैः-
राशि लाख रू0 में
वित्त वर्ष | लाभपात्रों की संख्या | बजट | खर्च हुई राशि |
---|---|---|---|
2017-18 | 24 | 7 | 4.97 |
2018-19 | 31 | 7 | 6.18 |
2019-20 | 31 | 8 | 7.80 |
2020-21 | 33 | 9 | 8.60 |