यह योजना वर्ष 1971 से प्रारम्भ है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों/ कालेजों/ विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे सभी प्रकार के विकलांग छात्रों को जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जिनके माता-पिता की मासिक आय 10,000/-रूपये से कम है, को उनके कक्षा स्तर अनुसार 400/-रूपये से 1500/-रूपये प्रतिमास की दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।
| कं0 सं0 | कक्षा की श्रेणी | मासिक छात्रवृति की दर (डे स्काॅलर) | मासिक छात्रवृति की दर (हाॅस्टलर) | निःषक्तों के लिए रीडर भत्ता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कक्षा I-IV | 400/- | – | – |
| 2 | कक्षा-V-VIII | 500/- | – | – |
| 3 | कक्षा- IX-XII | 600/- | 600/- | 300/- |
| 4 | बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काॅम0 | 600/- | 800/- | 400/- |
| 5 | बी0ई0/बी0टेक0/एम0बी0बी0एस0/एल0एल0बी0/बी0एड0 एवं डिप्लोमा इन प्रोफेशनल और इन्जीनियरिंग स्टडीज आदि। | 800/- | 1000/- | 500/- |
| 6 | एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0काॅम0/एल0एल0एम0/एम0एड0/एम0टेक0 आदि। | 1000/- | 1000/- | 500/- |
(रू0 लाखों में)
| वर्ष | लाभपात्रों की संख्या | बजट प्रावधान | खर्च हुई राशि |
|---|---|---|---|
| 2014-15 | 4260 | 234.03 | 234.03 |
| 2015-16 | 4240 | 219.39 | 219.39 |
| 2016-17 | 2812 | 200.00 | 176.03 |
| 2017-18 | – | 200.00 | 128.92 |