हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की/लड़कियां है, के लिए दिनांक 1-1-2006 से ‘लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना‘ शुरू की गई है । प्रारम्भ में 300/-रू0 प्रतिमास प्रति परिवार पैंशन दी जाती थी । इस योजना के अन्तर्गत माता अथवा पिता के 45वें जन्मदिन से 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता है । माता अथवा पिता में से एक की मृत्यु होने पर दूसरा पार्टनर को इस योजना का लाभ दिया जाता है । दिनांक 1-4-2007 से सरकार द्वारा पैंशन की दर में 300/-रू0 से 500/-रू0 की वृद्धि की गई तथा पात्रता के लिए आयु सीमा 55 वर्ष से घटा कर 45 वर्ष की गई है । दिनांक 01-04-2014 से भत्ता की दर में वृद्धि करते हुए 1000/-रू0 प्रतिमास की गई थी। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 1-1-2015 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1200/-रू0 प्रतिमास किया गया था। दिनांक 01.01.2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढाते हुए भत्ता 1400/- रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया है। अब दिनांक 01.11.2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढाते हुए पैंशन 1600/- तथा दिनांक 01.11.2017 से पैंशन 1800/- रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है, दिनांक 01.01.2020 से 2250/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है तथा दिनांक 01.04.2021 से 2500/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है।
क) पात्रता मानदण्ड
- हरियाणा राज्य के अधिवासी अथवा हरियाणा राज्य में कार्यरत, जिनके कोई अपना अथवा दत्तक पुत्र न हो, अपितु केवल लड़की/लड़कियां हो, लाभ प्राप्त करने हेतू योग्य हैं ।
- परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय 2,00,000/-रू0 से कम हो, लाभ प्राप्त करने हेतू योग्य है।
- इस योजना के अन्तर्गत माता/पिता की 45 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर योग्य परिवार योजना का लाभ 15 वर्ष तक की अवधि के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है । लाभ की राशि बच्चों की माता के खाता में जायेगी । यदि माता जीवित नहीं है तो यह लाभ पिता को दिया जायेगा ।
ख) योजना के अन्तर्गत लाभपात्रों, बजट एवं खर्चे का विवरण निम्न प्रकार से हैः-
(राशि करोड़ रू0 में)
वित्त वर्ष | लाभपात्रों की संख्या | बजट | खर्च हुई राशि |
---|---|---|---|
2017-18 | 32,718 | 65.80 | 62.77 |
2018-19 | 37,350 | 82.14 | 79.11 |
2019-20 | 42,486 | 97.25 | 96.76 |
2020-21 | 28,642 | 118.95 | 111.39 |