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    बौना भत्ता योजना

    हरियाणा राज्य के विभिन्न शहरों में रह रहे बौना व्यक्तियों को 1600/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से भत्ता दिया जाता है। पुरूष आवेदक के लिए कद 3 फुट 8 इंच या इससे कम तथा महिला आवेदक के लिए कद 3 फुट 3 इंच या इससे कम (60 प्रतिशत निःशक्तता के बराबर) मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए योग्य है । यह योजना 1-6-2006 से लागू की गई है और प्रारम्भ में 300/-रू0 प्रतिमास भत्ता दिया जाता था। दिनांक 01-01-2015 से भत्ता की दर बढाकर 1200/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र किया गया था। दिनांक 01.01.2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढाकर 1400/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया था। अब दिनांक 01.11.2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढाकर 1600/-रू0, दिनांक 01.11.2018 से 2000/-रू0, दिनांक 01.01.2020 से 2250/-रू0 तथा दिनांक 01.04.2021 से 2500/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है।

    क) पात्रता मानदण्ड:

    1. आवेदक हरियाणा राज्य का अधिवासी हो और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व हरियाणा राज्य में पिछले एक वर्ष से रह रहा हो ।
    2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
    3. आवेदक को अपने बौना होने बारे सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करन होगा।

    ख) योजना के अन्तर्गत लाभपात्रों, बजट एवं खर्चे का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

    वित्त वर्ष लाभपात्रों की संख्या बजट खर्च हुई राशि

    वित्त वर्ष लाभपात्रों की संख्या बजट खर्च हुई राशि
    2017-18 28 7.00 5.66
    2018-19 27 7.00 6.58
    2019-20 40 8.16 8.16
    2020-21 41 10.53