डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना
योजना 01.04.2017 से शुरू की गई हैं। इस योजना के तहत उन व्यक्तियों को कवर किया जाता है, जो हरियाणा के स्थाई निवासी हों तथा हरियाणा में रह रहें हैं और जिन द्वारा प्रधान मन्त्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं करवाया गया है। डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत एक लाख रूपये की राशि का लाभ दिया जाता है 18 से 70 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को इस योजना के तहत कवर किया जाता है।
योजना के तहत लाभः-
- दुर्घटना में मृत्यु —
- पूर्ण एवं दोनो आंखों के नुक्सान या दोनो 1.00 लाख रूपये
पूर्ण एवं दोनो आंखों के नुक्सान या दोनो हाथों या पैरों की हानि या एक आंख के एवं हाथ या पैर के दुर्घटना में नुक्सान पर 1.00 लाख रूपयें।
इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षाे में लाभपात्रों सहित खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-
क्रम सं0 | वर्ष | कुल लाभपात्र | बजट | खर्च |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-18 | 74 | 800.00 | 74.00 |
2 | 2018-19 | 980 | 1505.00 | 979.50 |
3 | 2019-20 | 3048 | 3500.00 | 3047 |