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    हरियाणा विधवाओं एवं निराश्रित महिला पैंशन योजना (विधवा पैंशन)

    वर्ष 1980-81 में हरियाणा में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना प्रारम्भ की गई थी । इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को, जोकि स्वयं अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों तथा उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है । पेंशन की दर, जोकि योजना के प्रारम्भ में 50/-रूपये प्रतिमास थी, समय-समय पर बढ़ाई गई । पेंशन की दर 01-01-2014 से बढ़ाकर 1000/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई । दिनांक 01.01.2015 से पैंशन 1200/-रू0 प्रतिमास की गई थी। दिनांक 01.01.2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए पैंशन 1400/-रू0, दिनांक 01.11.2016 से पैंशन 1600/-रू0 ,दिनांक 01.11.2017 से 1800/-रू0, दिनांक 01.01.2020 से 2250/-रू0 तथा दिनांक 01.04.2021 से 2500/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है।

    पात्रता मानदण्ड :

    इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलायें, यदि वह हरियाणा राज्य की अधिवासी हैं और आवेदन फार्म जमा करवाने की तिथि से पिछले एक वर्ष से हरियाणा राज्य की निवासी है और उसकी अपनी सभी साधनों से वार्षिक आय 2,00,000/-रू0 से कम हों और वह निम्न तीन शर्तो में से कोई एक शर्त पूर्ण करती है, पैंशन प्राप्त करने के लिए योग्य हैः-

    • आवेदक विधवा है या
    • आवेदक पति, माता-पिता और लड़कों के बिना निराश्रित है ।
    • आवेदक भौतिक/मानसिक अक्षमता से निराश्रित हैः-
      1. विवाहित महिला के केस में पति अथवा
      2. अन्य महिलाओं के केस में माता-पिता ।

    अपवाद

    उपरोक्त के अलावा, यदि कोई महिला किसी सरकार अथवा किसी स्थानीय/स्वायत निकाय में नौकरी करती है या किसी सरकार अथवा स्थानीय/स्वायत निकाय से वित्तीय सहायता प्राप्त संगठन से पेंशन अथवा पारिवारिक पैंशन प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत पैंशन प्राप्ति की पात्र नहीं होगी।

    सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतू सरकारी अधिसूचना में ‘‘पैंशन‘‘ से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल है

    वित्त वर्ष लाभपात्रों की संख्या बजट खर्च हुई राशि
    2018-19 6,95,455 1540.45 1540.44
    2019-20 7,34,463 1714.69 1714.69
    2020-21 7,45,120 2058.70 2056.45