सीनियर सिटीजन के लिए रखरखाव और अपीलीय ट्राइब्यूनल्स का संचालन आंशिक हिरण्यन क्षेत्र और सीनियर सिटीजन 2009 के रखरखाव
हरियाणा सरकार। हरियाणा ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक नियमावली 2009 को उप-धारा 1 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अधिसूचित किया है, जो कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के रखरखाव और कल्याण की धारा 32 की उप-धारा 2 के साथ पढ़ा गया है। हरियाणा के प्रावधान के अनुसार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक नियमावली 2009 का रखरखाव यह कहता है कि उनका रखरखाव ट्रिब्यूनल (1 आधिकारिक सदस्य और 2 गैर-आधिकारिक सदस्य) होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिक अपीलीय न्यायाधिकरण होना चाहिए, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के साथ उनके अधिकार क्षेत्र में आधिकारिक सदस्य और दो गैर आधिकारिक सदस्य होंगे।
हरियाणा सरकार ने बैठक भत्ता या मानदेय या पारिश्रमिक के लिए यात्रा का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णय लेने के लिए “हरियाणा के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए रखरखाव और अपीलीय न्यायाधिकरण का संचालन 2009 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव के तहत” एक योजना अधिसूचित की है।
वर्ष | बजट | खर्च |
---|---|---|
2017-18 | 1.00 | 0.5 |
2018-19 | 4 | 1.26 |
2019-20 | 5 | 3.96 |
2020-21 | 20.00 | 3.56 |