बौना भत्ता योजना
हरियाणा राज्य के विभिन्न शहरों में रह रहे बौना व्यक्तियों को 1600/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से भत्ता दिया जाता है। पुरूष आवेदक के लिए कद 3 फुट 8 इंच या इससे कम तथा महिला आवेदक के लिए कद 3 फुट 3 इंच या इससे कम (60 प्रतिशत निःशक्तता के बराबर) मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए योग्य है । यह योजना 1-6-2006 से लागू की गई है और प्रारम्भ में 300/-रू0 प्रतिमास भत्ता दिया जाता था। दिनांक 01-01-2015 से भत्ता की दर बढाकर 1200/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र किया गया था। दिनांक 01.01.2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढाकर 1400/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया था। अब दिनांक 01.11.2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढाकर 1600/-रू0, दिनांक 01.11.2018 से 2000/-रू0, दिनांक 01.01.2020 से 2250/-रू0 तथा दिनांक 01.04.2021 से 2500/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है।
क) पात्रता मानदण्ड:
- आवेदक हरियाणा राज्य का अधिवासी हो और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व हरियाणा राज्य में पिछले एक वर्ष से रह रहा हो ।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
- आवेदक को अपने बौना होने बारे सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करन होगा।
ख) योजना के अन्तर्गत लाभपात्रों, बजट एवं खर्चे का विवरण निम्न प्रकार से हैः-
वित्त वर्ष लाभपात्रों की संख्या बजट खर्च हुई राशि
वित्त वर्ष | लाभपात्रों की संख्या | बजट | खर्च हुई राशि |
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2017-18 | 28 | 7.00 | 5.66 |
2018-19 | 27 | 7.00 | 6.58 |
2019-20 | 40 | 8.16 | 8.16 |
2020-21 | 41 | – | 10.53 |