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    दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

    यह योजना वर्ष 1971 से प्रारम्भ है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों/ कालेजों/ विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे सभी प्रकार के विकलांग छात्रों को जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जिनके माता-पिता की मासिक आय 10,000/-रूपये से कम है, को उनके कक्षा स्तर अनुसार 400/-रूपये से 1500/-रूपये प्रतिमास की दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।

    कं0 सं0 कक्षा की श्रेणी मासिक छात्रवृति की दर (डे स्काॅलर) मासिक छात्रवृति की दर (हाॅस्टलर) निःषक्तों के लिए रीडर भत्ता
    1 कक्षा I-IV 400/-
    2 कक्षा-V-VIII 500/-
    3 कक्षा- IX-XII 600/- 600/- 300/-
    4 बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काॅम0 600/- 800/- 400/-
    5 बी0ई0/बी0टेक0/एम0बी0बी0एस0/एल0एल0बी0/बी0एड0 एवं डिप्लोमा इन प्रोफेशनल और इन्जीनियरिंग स्टडीज आदि। 800/- 1000/- 500/-
    6 एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0काॅम0/एल0एल0एम0/एम0एड0/एम0टेक0 आदि। 1000/- 1000/- 500/-

    (रू0 लाखों में)

    वर्ष लाभपात्रों की संख्या बजट प्रावधान खर्च हुई राशि
    2014-15 4260 234.03 234.03
    2015-16 4240 219.39 219.39
    2016-17 2812 200.00 176.03
    2017-18 200.00 128.92