यह योजना वर्ष 1971 से प्रारम्भ है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों/ कालेजों/ विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे सभी प्रकार के विकलांग छात्रों को जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जिनके माता-पिता की मासिक आय 10,000/-रूपये से कम है, को उनके कक्षा स्तर अनुसार 400/-रूपये से 1500/-रूपये प्रतिमास की दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।
कं0 सं0 |
कक्षा की श्रेणी |
मासिक छात्रवृति की दर (डे स्काॅलर) |
मासिक छात्रवृति की दर (हाॅस्टलर) |
निःषक्तों के लिए रीडर भत्ता |
1 |
कक्षा I-IV |
400/- |
– |
– |
2 |
कक्षा-V-VIII |
500/- |
– |
– |
3 |
कक्षा- IX-XII |
600/- |
600/- |
300/- |
4 |
बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काॅम0 |
600/- |
800/- |
400/- |
5 |
बी0ई0/बी0टेक0/एम0बी0बी0एस0/एल0एल0बी0/बी0एड0 एवं डिप्लोमा इन प्रोफेशनल और इन्जीनियरिंग स्टडीज आदि। |
800/- |
1000/- |
500/- |
6 |
एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0काॅम0/एल0एल0एम0/एम0एड0/एम0टेक0 आदि। |
1000/- |
1000/- |
500/- |
(रू0 लाखों में)
वर्ष |
लाभपात्रों की संख्या |
बजट प्रावधान |
खर्च हुई राशि |
2014-15 |
4260 |
234.03 |
234.03 |
2015-16 |
4240 |
219.39 |
219.39 |
2016-17 |
2812 |
200.00 |
176.03 |
2017-18 |
– |
200.00 |
128.92 |